सित॰, 26 2025
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तेजी से बदलते डिजिटल माहौल में कई कंपनियों और करदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करने में दिक्कतें आईं। इन परेशानियों को देखते हुए CBDT ने 30 सितंबर, 2024 की अंतिम तिथि को 7 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।
एक्सटेंशन का कारण और प्रभाव
ऑडिट रिपोर्ट जमा करने को लेकर प्रमुख बाधा तकनीकी थी—सिस्टम डाउन होना, फॉर्म भरने में त्रुटियाँ और समय सीमित होना। खासकर वे करदाता जो सेक्शन 139 के अनुषंगिक क्लॉज़ (a) के तहत आते हैं, उन्हें समय से पहले फाइलिंग नहीं कर पाना पड़ा। नई तारीख का मतलब है कि उन्हें अतिरिक्त एक सप्ताह का बफ़र मिल गया, जिससे वे बिना तनाव के सभी दस्तावेज़ सही तरीके से अपलोड कर सकेंगे।

कौन-कौन इस एक्सटेंशन से लाभान्वित होगा?
यह विस्तार दो मुख्य वर्गों के लिये है:
- वो व्यवसाय जिनके पास स्टैट्यूटरी ऑडिट अनिवार्य है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, बड़े ट्रेडर और वित्तीय संस्थान।
- व्यक्तिगत और कानूनी इकाइयाँ जिन्हें आयकर एक्ट के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी अनिवार्य है, जैसे प्रोफेशनल फर्म, LLP और कुछ उच्च आय वाले करदाता।
इन समूहों को अब अपनी आय, खर्च और कर देयता के बारे में सही रिकॉर्ड तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इस कदम से न केवल करदाता का बोझ कम होगा, बल्कि टैक्स अधिकारी भी सही वेरिफिकेशन कर पाएंगे।
कुल मिलाकर, इस बढ़ोतरी ने टैक्स कंप्लायंस सिस्टम को अधिक विश्वसनीय और उपयोगकर्ता‑फ्रेंडली बनाने में योगदान दिया है। आगे भी यदि ऐसी कोई तकनीकी अड़चन सामने आती है, तो CBDT के पास आवश्यक कदम उठाने की प्रचलित नीति प्रतीत होती है।